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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को देखते हुए GRAP-1 लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को देखते हुए GRAP-1 लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन

Delhi Air Pollution News: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस चरण में निम्नलिखित प्रतिबंध शामिल हैं:

GRAP-1 के अंतर्गत प्रतिबंध:

  • खुले में कचरा जलाना: पूर्णत: प्रतिबंधित।
  • डीजल जनरेटर का उपयोग: सीमित किया जाएगा।
  • भोजनालयों में कोयला या जलाऊ लकड़ी का उपयोग: पूरी तरह से बैन।

केंद्र के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने इसे दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में लागू करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली में प्रदूषण का हाल:

  • 14 अक्टूबर को AQI: 234 तक पहुँच गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।
  • दशहरा के बाद: AQI 224 पर पहुंच गया।

खेतों में पराली जलाने की घटनाएं:

  • पंजाब: 10 से 13 अक्टूबर के बीच 100 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं।
  • संबंधित आंकड़े: पंजाब में 68, हरियाणा में 29, और उत्तर प्रदेश में 25 घटनाएं।

GRAP क्या है?

GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) उस समय लागू होता है जब AQI 200 के पार जाता है। यह ठंड के मौसम के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों का समूह है, जिसमें शामिल हैं:

  • निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करना।
  • नियमित सड़क की सफाई।
  • प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की सख्त जांच।

GRAP-1 के तहत अन्य पाबंदियां:

  • 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के निजी निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं पर रोक।
  • प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई।
  • पटाखों के उत्पादन, भंडारण, और बिक्री पर प्रतिबंध।
  • पुराने पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर सख्त निगरानी।
  • सड़कों पर धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव।

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